महाराष्ट्र: एसटी बस में मंगलवार से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए NCMC कार्ड अनिवार्य, 1.11 करोड़ यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों में सरकारी छूट पर यात्रा करने वाली महिलाओं और 65 से 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 सितंबर 2026 से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) अनिवार्य कर दिया गया है। अब रियायती टिकट सिर्फ NCMC कार्ड के जरिए ही मिलेगा। अब तक 1 करोड़ 11 लाख 78 हजार 90 यात्रियों ने NCMC कार्ड के लिए पंजीकरण करा लिया है।
एसटी महामंडल के मुताबिक, सरकार की विभिन्न रियायत योजनाओं का लाभ लेने वाले यात्रियों के लिए NCMC कार्ड पंजीकरण और वितरण का काम ई-बिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को सौंपा गया है। फिलहाल महिला और वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण जारी है, अगले चरण में अन्य रियायत पाने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
टॉप-अप करना जरूरी:
1 सितंबर से छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को NCMC कार्ड साथ रखना और उसमें जरूरी रकम टॉप-अप करके रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी डिपो को SOP भेज दी गई है। महामंडल ने अपील की है कि महिला और वरिष्ठ नागरिक 1 सितंबर से पहले नजदीकी एसटी डिपो में जाकर पंजीकरण, वितरण और टॉप-अप की प्रक्रिया पूरी कर लें।
75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को राहत:
75 वर्ष से अधिक के 'अमृत ज्येष्ठ नागरिकों' के लिए NCMC की अनिवार्यता को फिलहाल टाला गया है। कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, जिससे पंजीकरण में दिक्कत हो रही है, इसलिए इस वर्ग पर अभी सख्ती नहीं होगी।
सक्षम कार्ड जरूरी:
मुफ्त यात्रा पास का लाभ लेने के लिए सशुल्क 'RuPay On The Go' सक्षम NCMC कार्ड लेना जरूरी है। यह कार्ड एसटी के 251 डिपो, 335 ट्रैफिक कंट्रोल रूम और NSDL पेमेंट बैंक के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से दिया जा रहा है। एसटी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवेदन फॉर्म भरना होगा, पति-पत्नी संयुक्त पास के लिए अलग जानकारी देनी होगी।










